नियमावली

छात्रावास में प्रवेश के नियम:
  • यदि छात्रा निर्धारित दिनांक के बाद आयेगी, तो प्रतिदिन का 200/- अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
  • छात्राओं का छुट्टियों के बाद छात्रावास में प्रवेश एवं निवेश का समय:
    1. ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में- 11 बजे से 5 बजे तक
    2. शीत ऋतु में- 10 से 4 बजे तक
  • बिना अनुमति और बिना अभिभावक-परिचय-पत्र के विद्यालय और छात्रावास परिसर में प्रवेश करना वर्जित है।
  • परिचय-पत्र के अभाव में अभिभावकों को तात्कालिक गेटपास 100/- शुल्क देकर बनवाना होगा।
छात्रावास के नियम:
  • अभिभावक अपनी पुत्री को जन्म दिवस पर 07 : 00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक के लिये ले जा सकते हैं ।
  • जन्म दिवस पर सुबह 6:00 से 7:00 बजे तक फोन पर बात हो सकती है।
  • छात्रावास में छात्राओं द्वारा असंवैधानिक भाषा में व्यवहार, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार , प्रभारी के आदेश की अवहेलना, असामान्य व्यवहार, सहपाठियों के साथ मारपीट, छेड़-छाड़, छात्रावास से भागने का प्रयास एवं अन्य सहपाठियों को उकसाना, अनाधिकृत अनुपस्थिति विद्यालय से निष्कासन हेतु पर्याप्त कारण होंगे।
  • छात्रावास-प्रभारी की बिना जानकारी के, छात्रा द्वारा परिसर से बाहर के किसी भी व्यक्ति से बात करने पर अथवा फोन पर बात करने पर कार्यवाही की जाएगी।
  • छात्रा के घर से मोबाइल, नगद रुपयें पैंसे, जवाहरात, हिंसक, सौदर्य सामग्री, चाकलेट, खाद्य-सामग्री, इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं खिलौने, धारदार वस्तुऐं, विवादास्पद साहित्य, कामिक्स व अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु जो सूची में दर्शायी नहीं गई है। रखना व उपयोग करना सर्वथा वर्जित एवं पाए जाने पर तत्काल छात्रावास/विद्यालय दोनों से निष्कासित किया जावेगा अतःसचेत रहें।
अवकाश के नियम:
  • अस्वस्थता में अनुपस्थित रहने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रदान करना अनिवार्य है।
  • किसी भी प्रकार का अवकाश, लिखित आवेदन-पत्र 15 दिन पूर्व से देकर, विद्यालय से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
  • आवेदन-पत्र, ई-मेल से भेज सकते हैं ।
  • सत्र के मध्य में किसी भी प्रकार का अवकाश ग्राह्य नहीं होगा। अतः अभिभावकों से आग्रह है कि वे विद्यालय अवकाश के अनुरूप ही महत्वपूर्ण कार्यो को क्रियान्वित करें।
  • वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु, पूर्ण सत्र में न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति के अभाव में छात्रा को वार्षिक परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
  • विद्यालय से प्राप्त अवकाश में ही यात्रा आदि की योजना बनाएँ।
स्वास्थ्य संबंधी नियम:
  • कालाज्वर, हैजा माता आदि कोई संक्रामक रोगग्रस्त छात्रा के उपचार के लिए घर ले जाना होगा तथा उपचार के उपरान्त सक्षम चिकित्सा आधिकारी के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के बाद ही छात्रा को छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा ।
  • अभिभावक तथा छात्रा अपनी औषधि की जानकारी स्वास्थ्य प्रभारी को दें।
  • छात्रा को किसी दवाई से एलर्जी हो तो उसकी सूचना स्वास्थ्य-प्रभारी या छात्रावास-प्रभारी को दें।
अभिभावक से निवेदन:
  • विद्यालय और छात्रावास के कर्मचारी को किसी भी प्रकार का नगद अथवा वस्तु पारितोषिक के रूप में न दें।
  • अभिभावक छात्रावास के निर्दिष्ट निर्देशों का समय-समय पर गम्भीरता पूर्वक अवलोकन करें।
  • अभिभावक छात्रा की प्रगति पुस्तिका का समय-समय पर गम्भीरता पूर्वक अवलोकन करें।
  • अभिभावक शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों से सभ्यतापूर्वक एवं सौम्यता का व्यवहार करें। शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मचारी से वार्तालाप में असंवैधानिक भाषा का प्रयोग न करें।